बदायूं: 13 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में तीन दोषी करार

 

बदायूं: 13 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में तीन दोषी करार

स्पेशल जज ने सुनाई पांच-पांच साल की सजा और लगाया जुर्माना

बदायूं में एक लंबे समय से चल रहे जानलेवा हमले के मामले का निपटारा हो गया है। स्पेशल जज ईसी एक्ट की न्यायाधीश रेखा शर्मा ने अपना फैसला सुनाते हुए तीन लोगों को दोषी करार दिया है।

मामले का विवरण

  • घटना स्थल: उघैती थाना क्षेत्र का गांव भगता नगला
  • घटना तिथि: 31 जनवरी 2011
  • शिकायतकर्ता: जयवीर सिंह
  • आरोप: खेत की मेड़ तोड़ने और जानलेवा हमला करने का

दोषियों को सजा

  • तीन दोषी: नन्हूं, तोफान (दोनों सगे भाई) और कल्याण
  • सजा: प्रत्येक को 5 साल की कैद
  • जुर्माना: प्रत्येक पर 12,000 रुपये

मामले की पृष्ठभूमि

  1. शिकायतकर्ता के बेटे सोमवीर ने मेड़ न तोड़ने को कहा था
  2. इस पर आरोपियों ने जानलेवा हमला किया
  3. बचाव में आए शिकायतकर्ता पर भी हमला किया गया
  4. दोनों पिता-पुत्र के सिर में गंभीर चोटें आईं

न्यायिक प्रक्रिया

  • पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की
  • विवेचक ने साक्ष्य संकलन कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया
  • एक आरोपी (लटूरी) की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई
  • न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया
  • एडीजीसी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें सुनीं

यह फैसला न्याय प्रणाली की कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जहां लंबे समय बाद भी अपराधियों को सजा मिली है। इससे पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है और समाज में कानून का राज स्थापित करने का संदेश गया है।

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