बदायूं, 30 मार्च, 2024
हत्या के मामले में गवाही के लिए हाजिर न होने पर अपर सत्र न्यायाधीश रिंकू जिंदल ने रिटायर्ड सीओ वीरेंद्र यादव के गैर जमानती वारंट पहले ही जारी कर दिए थे। अब शुक्रवार को कुर्की के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। विवेचक रहे इंस्पेक्टर धर्मेंद्र यादव और एसआई अजीत सिंह के वेतन पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाने का आदेश भी जारी किया गया है।
मामला:
न्यायालय में ईख खेरा गांव के अमित के अपहरण और हत्या का मुकदमा सरकार बनाम राहुल आदि नाम से चल रहा है। यह मामला थाना उघैती में धारा 364 के तहत दर्ज हुआ था। अमित की हत्या करके जिला मुरादाबाद में रेल की पटरी के पास लाश फेंकी गई थी। तभी अपहरण में हत्या की धारा को भी जोड़ा गया।
न्यायालय में:
न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य में चल रही है। सभी गवाहों के बयान हो चुके हैं, लेकिन रिटायर्ड सीओ वीरेंद्र यादव, इंस्पेक्टर धर्मेंद्र यादव और एसआई अजीत सिंह न्यायालय में बयान दर्ज कराने नहीं पहुंच रहे हैं। कई बार तलब करने के बाद भी जब न्यायालय नहीं पहुंचे तो न्यायाधीश ने रिटायर्ड सीओ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। इसके बाद भी वह नहीं पहुंचे तो अब उनके बरेली स्थित राधे श्याम इनक्लेव के घर की कुर्की के आदेश दिए गए।
अगली सुनवाई:
इस मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। वहीं इंस्पेक्टर और एसआई के वेतन अग्रिम आदेश तक रोक लगाने का आदेश दिया गया है।