टीमें 50 हजार रुपये से अधिक नकदी लाने-ले जाने वालों की भी चेकिंग करेंगी। यदि कोई व्यक्ति 50 हजार रुपये से अधिक नकदी लेकर जाता है, तो उसे यह बताना होगा कि यह राशि कहां से मिली। बैंक से निकाली है या फिर किसने दी। इसके दस्तावेज न दिखाने पर टीम आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के तहत नकदी जब्त कर लेगी।
उड़नदस्ते का गठन
चुनाव आयोग ने उड़नदस्ता (फ्लाइंग स्क्वाड) की टीम बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत जिले में प्रत्येक विधानसभा में नौ-नौ टीम बनाई गई। जो अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में जांच कर रहे हैं। यह सभी टीमें आदर्श आचार संहिता लागू होते हुए सक्रिय हो गई है।
नकदी लाने-ले जाने के नियम
- 50 हजार रुपये से अधिक नकदी लाने ले जाने पर चेकिंग होगी।
- नकदी कहां से मिली, इसका प्रमाण दिखाना होगा।
- बैंक से निकाली है तो पासबुक या रसीद दिखानी होगी।
- 10 लाख रुपये से अधिक नकदी होने पर आयकर विभाग की जांच होगी।
- अभिलेख पूर्ण नहीं होने पर धनराशि जब्त कर ली जाएगी।
एडीएम प्रशासन का बयान
एडीएम प्रशासन रेनू सिंह ने बताया कि अगर किसी के पास पासबुक है। उसमें रुपये बैंक से निकालने का डाटा फीड है, तो उसे परेशान नहीं किया जाएगा। रुपये से जुड़ी रसीद व अन्य जरूरी अभिलेख होना चाहिए। रुपये कहां से मिला और कहां जा रहा है। इसका प्रपत्र भी होना चाहिए।