बदायूं में 11 साल पुराने हत्याकांड का फैसला: दो दोषियों को आजीवन कारावास

 

बदायूं, उत्तर प्रदेश में एक लंबे समय से चल रहे हत्या मामले में न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश सौरभ सक्सेना ने 11 साल पुराने विजय सिंह हत्याकांड में दो आरोपियों को दोषी ठहराया है।

बदायूं, उत्तर प्रदेश में एक लंबे समय से चल रहे हत्या मामले में न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश सौरभ सक्सेना ने 11 साल पुराने विजय सिंह हत्याकांड में दो आरोपियों को दोषी ठहराया है।

मामले का विवरण:

• घटना स्थल: दातागंज थाना क्षेत्र का गांव गदरौली

• घटना तिथि: 3 जुलाई 2013, रात लगभग 9:30 बजे

• पीड़ित: विजय सिंह

• दोषी करार: राजवीर और दाताराम

फैसले के मुख्य बिंदु:

1. दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

2. राजवीर पर 20,000 रुपये का जुर्माना

3. दाताराम पर 25,000 रुपये का जुर्माना

घटना की पृष्ठभूमि:

हत्या का कारण एक पुरानी रंजिश बताया गया है। हरिद्वारी नाम के व्यक्ति ने 4 जुलाई 2013 को इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद राजवीर और दाताराम के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

न्यायिक प्रक्रिया:

न्यायाधीश ने सभी उपलब्ध साक्ष्यों का गहन अवलोकन किया और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। यह निर्णय न्यायिक प्रणाली की कार्यप्रणाली और दीर्घकालिक मामलों में भी न्याय सुनिश्चित करने के प्रयासों को दर्शाता है।

इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद है, साथ ही यह समाज में कानून के शासन को मजबूत करने का संदेश भी देता है।

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