बदायूं जिला अस्पताल में धूम्रपान पर लगेगा प्रतिबंध और जुर्माना

बदायूं जिला अस्पताल में धूम्रपान पर लगेगा प्रतिबंध और जुर्माना



 मुख्य बिंदु:

1. सीएमओ ने जारी किया आदेश

2. जिला अस्पताल परिसर में धूम्रपान पूरी तरह प्रतिबंधित

3. मरीज और तीमारदार दोनों पर लागू होगा नियम

4. उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना


 कार्यान्वयन योजना:

- सीएमएस को दिए गए निर्देश

- विवेकानुसार जुर्माना लगाने का अधिकार

- निगरानी के लिए टीम का गठन

- सोमवार से नियम लागू होने की संभावना


 अधिकारियों की प्रतिक्रिया:

सीएमएस डॉ. कप्तान सिंह: "अस्पताल में अब कोई धूम्रपान नहीं कर सकेगा। अगर करता पाया जाता है तो उसको जुर्माना देना होगा।"


 विश्लेषण:

यह कदम जन स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। अस्पताल परिसर में धूम्रपान न केवल मरीजों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान के लिए अनुचित भी है। इस नियम से:


1. स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित होगा

2. पैसिव स्मोकिंग से बचाव होगा

3. लोगों में जागरूकता बढ़ेगी


हालांकि, इस नियम के सफल कार्यान्वयन के लिए निरंतर निगरानी और जन सहयोग आवश्यक होगा। साथ ही, धूम्रपान छोड़ने के इच्छुक लोगों के लिए काउंसलिंग और सहायता सेवाएं भी प्रदान की जा सकती हैं।

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال