मुख्य बिंदु:
- साधना शर्मा हत्याकांड में गैंगस्टर की एफआईआर दर्ज की गई थी
- आरोपी कमलेश शर्मा ने गैंगस्टर एफआईआर निरस्त कराने की मांग की
- हाईकोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी और गिरफ्तारी के आदेश दिए
विस्तृत जानकारी:
डीजीसी क्रिमिनल साधना शर्मा की हत्या के मामले में उझानी निवासी कमलेश शर्मा समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ वर्ष 2017 में गैंगस्टर की एफआईआर दर्ज की गई थी। कमलेश शर्मा ने हाईकोर्ट में इस एफआईआर को निरस्त कराने की याचिका दायर की थी।
हालांकि, हाईकोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज करते हुए कमलेश शर्मा को 17 मई तक गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि उसके खिलाफ चार महीने से गैर-जमानती वारंट जारी है। पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वह उसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश करे।
इस प्रकार, साधना शर्मा हत्याकांड के गैंगस्टर मामले में हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं और आरोपी कमलेश शर्मा को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है।