2010 के दंगों के मास्टरमाइंड के खिलाफ जारी हुआ था गैरजमानती वारंट
बरेली स्थित स्थानीय अदालत से गैरजमानती वारंट और कुर्की की कार्रवाई के नोटिस जारी होने के बाद, इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को सेशन कोर्ट और हाईकोर्ट के सभी आदेशों पर अगली सुनवाई तक रोक लगाते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। मौलाना तौकीर रजा खान द्वारा दायर की गई विशेष अनुज्ञा याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया।
मौलाना तौकीर रजा खान 2010 के दंगों के मास्टरमाइंड माने जाते हैं, और उनके खिलाफ अदालत में गैरजमानती वारंट जारी किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उन्हें कुछ राहत मिली है।
अगली सुनवाई की तारीख जल्द ही नियत होने की उम्मीद है, जबकि राज्य सरकार को नोटिस जारी किया गया है। आईएमसी के प्रमुख ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए आभार प्रकट किया है।