बदायूं में वजीरगंज नगर पंचायत की जमीन पर अवैध निर्माण, हाईकोर्ट से राहुल वार्ष्णेय को नहीं मिली राहत

 नगर पंचायत की जमीन पर 22 दुकानों का अवैध निर्माण

बदायूं में वजीरगंज नगर पंचायत की जमीन पर 22 दुकानों के अवैध निर्माण के मामले में राहुल वार्ष्णेय को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। न्यायालय ने उनके प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया है और अदालत में हाजिर होने के लिए समन जारी किए हैं।

आठ मामले दर्ज, पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की

मई 2022 में वजीरगंज के रामलीला मैदान और तालाबों पर अवैध कब्जा कर दुकानें बनवाने के मामले में राहुल वार्ष्णेय समेत अन्य के खिलाफ नगर पंचायत के ईओ और लेखपालों की ओर से आठ मामले दर्ज कराए गए थे। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, लेकिन राहुल ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी।

हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

हाईकोर्ट में अपील करने के बावजूद राहुल वार्ष्णेय को राहत नहीं मिली। न्यायालय प्रथम अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन की न्यायाधीश कोमल श्रीवास्तव ने उनके प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया है।

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