दस साल पुराने लूट के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा!
बदायूं: 22 फरवरी 2024 - दस साल पुराने लूट के मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र ( डकैती) कोर्ट के न्यायधीश योगेश कुमार ने बरेली के फरीदपुर थाना के गांव रायपुर नवादा निवासी मोरपाल पुत्र वीरेंद्र को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह मामला 29 अगस्त 2014 का है। दातागंज थाना क्षेत्र के गांव पड़ेली निवासी लक्ष्मण सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उन्हें और उनके परिवार को चार बदमाशों ने लूट लिया था। लुटेरों ने उनसे सोने की चेन, कुंडल, अंगूठी और सात हजार रुपये लूट लिए थे। लक्ष्मण सिंह और उनके परिवार ने साहस दिखाते हुए दो बदमाशों को मौके पर पकड़ लिया था, लेकिन दो लूट का माल लेकर भाग गए थे।
पुलिस ने विवेचना के बाद बरेली के थाना फरीदपुर के गांव रायपुर नवादा निवासी मोरपाल पुत्र वीरेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था।
इंस्पेक्टर दातागंज अरिहंत कुमार सिद्यार्थ ने इसे ऑपरेशन कन्विक्शन में चिह्ति कराया। अभियोजक पक्ष के विशेष लोक अभियोजक पशुपति नाथ श्रीवासतव और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई।
यह फैसला उन सभी लोगों के लिए एक मिसाल है जो अपराध करने की सोचते हैं।