बदायूं: 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता बैटरी स्कूटर सीज, कंपनी पर होगी कार्रवाई

 

बदायूं: 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता बैटरी स्कूटर सीज, कंपनी पर होगी कार्रवाई

बदायूं में पीटीओ (यात्रीकर अधिकारी) रमेश चंद्र प्रजापति ने एक बैटरी चलित स्कूटर को सीज कर दिया है, जो 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा था। यह रफ्तार मोटर वाहन प्रावधानों के अनुसार निर्धारित अधिकतम सीमा 25 किलोमीटर प्रति घंटा से काफी अधिक है।

पीटीओ शहर में वाहन चेकिंग कर रहे थे जब उन्होंने एक व्यक्ति को इस स्कूटर को तेज़ी से चलाते हुए देखा। उन्होंने पीछा कर स्कूटर की रफ्तार चेक की और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देखकर हैरान रह गए।

उन्होंने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, बैटरी चलित स्कूटर में लगी मोटर की क्षमता 250 वाट से कम और वाहन का वजन 60 किलोग्राम से कम होना चाहिए। इसके अलावा, स्कूटर को किसी मान्यता प्राप्त टेस्टिंग एजेंसी से प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए।

यह स्कूटर नई सराय ईएम ऑटोमोबाइल्स, बदायूं से खरीदा गया था और इसका निर्माण मैसर्स एनआईजे ऑटोमोटिव, आगरा द्वारा किया गया था।

यह स्कूटर पंजीकरण, नंबर प्लेट, बीमा, टैक्स, और लाइसेंस आदि सभी नियमों का उल्लंघन कर रहा था। पीटीओ ने स्कूटर को सीज कर दिया है और निर्माण कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

यह घटना बैटरी चलित वाहनों के नियमों और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की ओर ध्यान आकर्षित करती है।

इस घटना से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं:

  • बैटरी चलित वाहनों की गति सीमा 25 किलोमीटर प्रति घंटा है।
  • इन वाहनों को चलाने के लिए पंजीकरण, नंबर प्लेट, बीमा, टैक्स, और लाइसेंस आदि की आवश्यकता नहीं होती है।
  • पीटीओ नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई कर रहा है।
  • बैटरी चलित वाहन खरीदते समय, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वे सभी नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन करते हैं।
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